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पेसा की पृष्ठभूमि


संविधान का अनुच्छेनद 243 ड, संविधान के भाग IX से पांचवीं अनुसूची में छूट देते हुए, प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा ऐसे कानूनों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार, ऐसी छूट और आशोधनों के अधीन, अनूसूचित और आदिवासी क्षेत्रों तक अपने प्रावधानों को विस्तृ त कर सकती है और ऐसा कोई कानून संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। 1995 में भूरिया समिति द्वारा प्रस्तुसत की गई रिपोर्ट के आधार पर, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्ताीर) अधिनियम, 1996 (पेसा) को 10 राज्यों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, छत्तीोसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रप, उड़ीसा, राजस्थाषन और तेलंगाना में अधिसूचित अनुसूची V क्षेत्रों में कतिपय आशोधनों और छूट के साथ संविधान के भाग IX को विस्ता्र देने के लिए लागू किया है। राज्योंट में पेसा के प्रावधानों के कार्यान्व यन के लिए पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

PESA Act 1996

अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न​​​​​​​​​​​​​​

पेसा पर अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट देखे :​​​​​​​ http://pesadarpan.gov.in